बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई को महज तीन घंटे में मिली जमानत, जानें कोर्ट में क्या हुआ था

छतरपुर: बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई शालिगराम गर्ग को छतरपुर कोर्ट से जमानत मिल गई है। दलित परिवार की शादी में हंगामा और मारपीट करने के आरोप में पुलिस में गुरुवार को बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई को अरेस्ट किया। जिसके बाद उसे छतरपुर कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। बड़ी बात ये है कि बागेश्वर धाम सरकार के भाई पर आरोप लगाने वाले पीड़ित परिवार ने जमानत का विरोध नहीं किया था। बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई के वकील ने कोर्ट में कहा कि वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं हुई। कोर्ट में कहा गया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ती प्रसिद्धि को धूमिल करना को कोशिश भी हो सकती है।

पीड़ित पक्ष के वकील ने जमानत का नहीं किया विरोध

छतरपुर जिले की बामीठा पुलिस ने बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई को गुरुवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन यहां पीड़ित पक्ष के वकील ने जमानत का विरोध नहीं किया। जिसके बाद कोर्ट ने 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। शालिगराम गर्ग के साथ उसके एक दोस्त जीतू को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले की जानकारी देते हुए शिव प्रताप सिंह ने बताया कि जमानत का सबसे बड़ा कारण यही था कि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं, इस मामले में देरी से एफआईआर दर्ज हुई है।

दलित परिवार की शादी में मचाया था उत्पात

दरअसल, छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक दलित परिवार के घर में शादी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर सरकार के छोटे भाई वहां पहुंच गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो नशे की हालत में था जिसके बाद उसने कट्टा लहराते हुए परिजनों से मारपीट की और गाली-गौलज करने लगा था। पहले पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज नहीं कराया था लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद परिजन सामने आए थे और केस दर्ज कराया था।

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