जिला कोर्ट का बाबू निकला ठग, दुष्कर्म पीड़िता के पति से ली रिश्वत, पुलिस ने भेजा जेल

कबीरधाम : जिला कोर्ट में पदस्थ एक बाबू को ठगी के मामले में गुरुवार को जेल भेज दिया है। इस बाबू का नाम राजू माथुर है, जो कि कवर्धा जिला कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक ग्रेड-02 के पद पर पदस्थ था। कोतवाली थाना से मिली जानकारी अनुसार आरोपी राजू माथुर द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के पति से 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने के नाम पर 3300 रुपये लिया गया है।

कुछ साल पहले जिला कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को क्षतिपूर्ति सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपये दिए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया था। इसके बाद यह फाइल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंची है। इसी दो लाख रुपए के चेक को देने आरोपी राजू माथूर द्वारा पीड़िता के पति से 3300 रुपये लिए। लेकिन, रुपये लेने के बाद भी चेक को नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद कोतवाली थाना कवर्धा में शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने आरोपी राजू माथूर के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। आरोपी राजू माथुर वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ है।

कोर्ट में चल रहा था मामला

दुष्कर्म का यह मामला कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के दशरंगपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव का है। पीड़िता के साथ 14 अक्टूबर 2020 को दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) ने पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख रुपये जारी करने के निर्देश दिए थे। दिसंबर 2022 में विधिक सेवा प्राधिकरण के बाबू राजू माथूर ने पीड़िता के पति से रुपये लिए थे। वर्तमान में उसकी पत्नी को यह राशि नही मिली है।

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