रायपुर। रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक लगने वाले ऑटो एक्सपो में राज्य के वही व्यावसायी वाहन बेच सकते हैं, जिनके पास रायपुर आरटीओ से एक्सपो में वाहन विक्रय का प्रमाणपत्र हो। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के व्यावसायी एक्सपो में वाहन नहीं बेच सकते। राज्य के व्यापारी जो यहां गाड़ी बेचना चाहते हैं, उन्हें रायपुर आरटीओ को फीस देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने ऑटो एक्सपो के लिए नियम बनाए हैं।
सात दिनों में पंजीयन कराना होगा
परिवहन विभाग ने एक्सपो के लिए जो शर्तें रखीं है उसमें कहा गया है कि ऑटो एक्सपो में विक्रय किए जाने वाले हर वाहन के जीवन काल का भुगतान एक्सपो अवधि में एकमुश्त किया जाएगा। यदि कर का भुगतान एक्सपो अवधि के बाद किया जाता है तो कर में छूट नहीं दी जाएगी।
ऐसे होगी टैक्स की गणना
एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लगने वाले टैक्स की गणना वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाएगी। जिसमें निर्माण लागत और विभिन्न कर एवं उस पर लागू उपकर शामिल होंगे। व्यावसायी द्वारा दिए गए नकद या व्यावसायिक छूट में कर भुगतान की छूट शामिल नहीं होगी। जो व्यावसायी एक्सपो में शामिल होंगे उन्हें एक्सपो में बेचे जाने वाले स्टॉक की सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय को देनी होगी। इसके सात ही बिक्री के बाद वाहनों का ऑटो एक्सपो स्थल में डिलीवरी के पहले भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य होगा।