इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने जिन्ना हाउस पर हमले से जुड़े एक मामले में फैशन डिजाइनर खदीजा शाह समेत 13 पीटीआई समर्थक महिलाओं के लिए पुलिस हिरासत के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से जुड़ी महिलाओं को जब उनकी छह दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के सामने पेश किया गया तो जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि जिन्ना हाउस पर नौ मई को हुए हमले के दौरान इस्तेमाल किए गए क्लब और पेट्रोल बम बरामद करने के लिए संदिग्धों के लिए और हिरासत की जरूरत है।
इन महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल
न्यायाधीश अबेर गुल खान ने कहा कि जांच अधिकारी ने संदिग्धों की रिमांड के लिए पिछले आवेदन में पेट्रोल बमों की बरामदगी का जिक्र नहीं किया था और आगे की शारीरिक हिरासत के पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद खदीजा शाह, सनम जावेद और तैय्यबा राजा के अलावा संसद की पूर्व सदस्य आलिया हमजा, मरियम मजारी, साबुही इनाम, हुमा सईद, आयशा मसूद, महा मसूद और खदीजा नदीम सहित महिलाओं को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा
अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से पूर्व प्रधानमंत्री खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कम से कम दस लोग मारे गए थे और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
20 से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुआ था हमला
प्रदर्शनकारियों ने 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और आईएसआई की इमारत समेत 20 से ज्यादा सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों पर हमला किया था। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी पहली बार भीड़ ने हमला किया। खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे पाकिस्तान से खान की पार्टी के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4,000 पंजाब प्रांत से हैं।