छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, आज से नई बिजली दरें लागू, प्रति यूनिट देने होंगे 30 से 50 पैसे ज्यादा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. आज से नई बिजली टैरिफ दरें लागू कर दी गई हैं. राज्य विद्युत नियामक आयोग के फैसले के अनुसार बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है.

इसका सीधा असर घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. नई दरों के तहत 0 से 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 4.40 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है, जबकि 601 यूनिट से अधिक खपत पर 8.80 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही समय पर बिल भुगतान पर मिलने वाली छूट और लेट पेमेंट सरचार्ज के नियमों में भी बदलाव किया गया है. बढ़ी हुई दरों का असर जुलाई के बिजली बिल में दिखाई देगा.

बिजली बिल भुगतान में लगने वाले सरचार्ज में भी बदलाव

बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा. इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है.

बकाया बिल जमा करने तीन महिने की मोहलत

बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की थी कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है, उन्हें भुगतान के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी. इस विशेष अवधि के दौरान बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे.

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