बजट : बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपए, नवा रायपुर से दुर्ग तक चलेगी लाइट मेट्रो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सहित कई का मानदेय बढ़ा

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात ये है कि, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किसी नए कर की या टैक्स में बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कई योजनाओं की राशि, मानदेय बढ़ा दिया गया है। सबसे प्रमुख बात कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को दो वर्ष तक ढाई हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है, हालांकि इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस बार का बजट 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का था। जोकि अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

मुख्यमंत्री भूपेश बोले, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे परिवार के युवाओं को दो साल तक ढाई हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए और भी नियम व शर्तें बनाई गई हैं, जिसे फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6.5 हजार से 10 हजार किया गया है। सहायिका का मानदेय 3.5 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है।

  1. “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए इन चार वर्षों में हमने कई अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं। देश और प्रदेश के इतिहास में 17 लाख 96 हजार किसानों को 08 हजार 07 सौ 44 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है। खरीफ 2018 की धान फसल के लिये किसानों को 06 हजार 22 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का काम हमारी सरकार ने किया है।
    2.    छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए तमाम बाधाओं के बीच भी हम अपने निर्णय पर अडिग रहे। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है।
    3.    हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है। छत्तीसगढ़ी तीज-त्योहार, ग्रामीण खेल-कूद एवं लोक संस्कृति को पुनः सहेजकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की चार चिन्हारी को आधार बनाकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है।
    4.    हमारे लिए यह गौरव की बात है कि मात्र 04 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है। देश के अन्य राज्यों एवं भारत सरकार ने भी समय-समय पर इसे रेखांकित किया है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्हांेने अपनी लगन और मेहनत से हमारी सोच को सही साबित करने का काम किया है।
    5.    इस वर्ष पुराने कीर्तिमानों को तोड़ते हुए हमने सर्वाधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। राज्य को सबसे ज्यादा लघु वनोपजों की खरीदी करने वाले राज्य का गौरव भी मिला है। गोबर को गोधन बनाने वाली हमारी गोधन न्याय योजना के बहु-हितकारी महत्व को भारत सरकार द्वारा भी सराहा और अपनाया जा रहा है।
    6.    लघु धान्य फसलों कोदो-कुटकी-रागी का समर्थन मूल्य घोषित करने, इनके उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन आदि के लिए हमने जो कदम विगत वर्ष उठाये थे, वे इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण का आधार बने हैं। वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर वनवासियों को आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में भी सार्थक काम हुआ है।
    7.    सुखद पहलू यह है कि हमारे प्रयास अब भी निरंतर जारी हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    8.    शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है।
    9.    निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यंागों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    10.    महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    11.    मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    12.    गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ।
    13.     ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रू. को बढ़ाकर 03 हजार रू., 33 सौ 75 रू. को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रू., 04 हजार 50 रू. को बढ़ाकर 55 सौ रू. एवं 04 हजार 05 सौ रू. को बढ़ाकर 06 हजार रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रू. मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रू. किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    14.    मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू. से बढ़ाकर 28 सौ रू. प्रति माह किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    15.    राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति-विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रू. से अधिकतम 06 हजार 420 रू. प्रति माह की वृद्धि किये जाने की घोषणा करता हूँ।
    16.    स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं सदस्यों को 500 रू. मानदेय दिये जाने की घोषणा करता हूँ। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
    17.    मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है।
    18.    प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।
    19.    महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
    20.    प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है।
    21.    शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 08 सौ 70 करोड़ का प्रावधान है।
    22.    मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चंापा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान है।
    23.    कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है।
    24.    प्रदेशवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं सहित आजीविका के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित हैं।
    आर्थिक स्थिति
    25.    अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। राज्य के चालू वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 08 प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान है। जबकि इसी अवधि में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में 07 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
    26.    वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में भारत सरकार की अनुमानित वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत की तुलना में राज्य में 9.21 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा तीनों ही क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर केन्द्र से अधिक अनुमानित है।
    27.    प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में 04 लाख 06 हजार 416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 04 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत अधिक है।
    28.    वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 01 लाख 20 हजार 704 रूपये की तुलना में वर्ष 2022-23 में 01 लाख 33 हजार 898 रूपये होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है।
    29.    वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में केन्द्रीय करों एवं केन्द्रीय सहायता अनुदान मद में कुल 44 हजार 573 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट को देखते हुए इस वर्ष राज्य के बजट में कुल 49 हजार 800 करोड़ की राशि केन्द्र से प्राप्त होने का अनुमान है।
    30.    वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य के स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व से कुल 44 हजार 500 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान था। वर्ष 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़़ प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत एवं राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

    कृषि एवं किसान कल्याण
    31.    अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि “धान का कटोरा” के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़़ राज्य को हमने “धन का कटोरा” होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षाें के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
    32.    खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
    33.    गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
    34.    नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
    35.    किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।

    36.     रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
    37.    उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
    38.     विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
    39.    राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
    40.     शासकीय कृषि महाविद्यालय गरियाबंद में महाविद्यालय भवन एवं बालक-बालिकाओं के छात्रावास निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।
    41.    ग्राम आलीवारा, जिला-राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा, जिला-सरगुजा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए नवीन मद में 35 लाख का प्रावधान है।
    42.    राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 20 लाख का प्रावधान है।
    43.    सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
    44.    05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
    पशु चिकित्सा
    45.     ग्राम दतरंेगा, जिला-रायपुर में पशुधन के उपचार एवं देख-भाल हेतु राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जायेगी। इसके सेटअप एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए नवीन मद में 02 करोड़ 18 लाख 50 हजार का प्रावधान है।
    46.     25 नये पशु औषधालय दुधली जिला-बालोद, सुहेला एवं बालपुर जिला-बलौदाबाजार, खोडरी जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दैहान, उमरवाही एवं सोनेसरार जिला-राजनांदगांव, सिल्ली एवं नोनबिर्रा जिला-कोरबा, बकरकट्टा जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, टेमरा जिला- जांजगीर चांपा, फुण्डा जिला-दुर्ग, जुनवानी जिला-कबीरधाम, मौहाभाटा एवं खाती जिला-बेमेतरा, घाटलोहंगा, मधोता, लावागांव मोहलई, छोटे देवड़ा एवं सिरिसगुड़ा जिला-बस्तर, बड़ाबदामी एवं गगोली जिला-सरगुजा, मिरतुर जिला-बीजापुर, छतरंग जिला-सूरजपुर तथा भवरमाल जिला-बलरामपुर में खोलना प्रस्तावित है। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 85 लाख का प्रावधान है।

    47.     14 पशु औषधालय रिसाली, अण्डा, सेलुद, जिला-दुर्ग, परपोड़ी जिला-बेमेतरा, सारागांव जिला-जांजगीर चांपा, सेमरा जिला-धमतरी, रतनभाट जिला-राजनांदगांव, बतरा एवं शिवप्रसाद नगर जिला-सूरजपुर, महारानीपुर, राजापुर एवं मंगारी जिला-सरगुजा, सामरी एवं त्रिकुण्डा जिला-बलरामपुर को पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किए जाने हेतु 42 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    48.     17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना जिला-बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती, गरियाबंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर में की जायेगी।
    49.     पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स एवं अन्य कार्यों हेतु नवीन मद में 05 करोड़ का प्रावधान है।
    मछली पालन
    50.    ग्राम किकिरमेटा, जिला-दुर्ग, ग्राम दुब्बाटोटा जिला-सुकमा एवं बालोद में 03 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जायेगी।
    51.    मत्स्य महाविद्यालय, कवर्धा में बाउंड्रीवाल तथा आंतरिक सड़क निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।
    जल संसाधन
    52.    सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के अनुरूप वास्तविक सिंचाई का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिये प्रबंधन की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके आशातीत परिणाम मिले हैं। मार्च 2018 की स्थिति में वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो पाती थी, जो दिसंबर 2022 की स्थिति में बढ़कर 13 लाख 05 हजार 451 हेक्टेयर हो गयी है।
    53.    वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्याें के लिए प्रावधान है।
    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
    54.    धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय-सीमा में सुगमतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से सी.एम.आर. में वृद्धि की गई है। राज्य सहकारी विपणन संघ को इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु 01 हजार करोड़ का प्रावधान है।
    55.    खाद्यान्न वितरण कार्य हेतु नियुक्त डीलर्स के प्रोत्साहन हेतु पी.डी.एस. डीलर्स मार्जिन योजना में गत वर्ष के 101 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर इस वर्ष 02 सौ 21 करोड़ का प्रावधान है।
    56.    खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ स्वाद एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए चना प्रदाय योजना की राशि 01 सौ 71 करोड़ से बढ़ाकर 03 सौ 61 करोड़, शक्कर वितरण की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 01 सौ 24 करोड़ एवं आयोडाइज्ड नमक वितरण की राशि 49 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ का प्रावधान है।

    इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
    57.    सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना में विगत वर्ष के बजट प्रावधान 11 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 26 करोड़ का प्रावधान है।
    सामान्य प्रशासन
    58.    चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन की व्यवस्था हेतु नवीन मद में 28 करोड़ 26 लाख का प्रावधान है।
    59.    विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन करके बेहतर एवं त्वरित परिणाम देेने वाले नवाचारों को लागू करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए नवाचार आयोग का गठन किया गया है।
    वाणिज्य कर (स्टाम्प एवं पंजीयन)
    60.    सरायपाली, पिथौरा एवं बसना जिला-महासमंुद, भाटापारा जिला-बलौदाबाजार, आरंग जिला-रायपुर, पंडरिया एवं बोड़ला जिला-कबीरधाम, राजपुर जिला-बलरामपुर एवं भिलाई-3 जिला-दुर्ग स्थित उप पंजीयक कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रावधान है।
    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
    61.    07 नवीन तहसीलों भोथिया जिला-सक्ती, कुकदुर जिला-कबीरधाम, बागबहार जिला-जशपुर, दाढ़ी जिला-बेमेतरा, सरसीवां जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, कुमरदा जिला-राजनांदगांव एवं फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद का गठन किया जायेगा। इस हेतु 98 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।
    62.    अंतागढ़, कटघोरा एवं सराईपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय तथा 07 नवीन राजस्व अनुभाग कार्यालय उदयपुर जिला-सरगुजा, केल्हारी जिला-मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, शंकरगढ़ जिला-बलरामपुर, फरसाबहार जिला-जशपुर, बसना जिला-महासमुंद, छुरा जिला-गरियाबंद एवं पलारी जिला-बलौदाबाजार में प्रारंभ किये जायंेगे। इस हेतु 70 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान है।
    63.    ई-धरती परियोजना अंतर्गत राजस्व भूमि का अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से पुनः सर्वेक्षण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
    64.    प्रदेश के समस्त तहसील कार्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.
    टी.वी.कैमरा लगाये जाने हेतु नवीन मद मे 02 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है।
    65.    जिला अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण हेतु नवीन मद में 03 करोड़ का प्रावधान है।
    66.    जिला रायपुर में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण एवं कलेक्टर भवन के उन्नयन कार्य हेतु नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है।
    67.    शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर में नवीन मशीनों के क्रय हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 60 लाख का प्रावधान है।
    धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व
    68.    राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन हेतु नवीन मेला स्थल पर नागरिक सुविधाओं के विकास तथा मंदिर एवं अन्य स्थलों के जीर्णोद्धार व निर्माण कार्यों के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान है।
    69.     छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना के तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थस्थलों के भ्रमण के दौरान राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़-जननिवास भवन के निर्माण का प्रावधान है।
    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
    70.    दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    71.    डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में 700 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत चिकित्सालय की स्थापना हेतु 85 करोड़ का प्रावधान है।
    72.    चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं महासमुंद के अस्पतालों में ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 50 पदों का सेटअप एवं सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए 07 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
    73.    सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिरमिरी, कुसमी, वाड्रफनगर एवं सीतापुर को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन हेतु कुल 470 पदों के सृजन का प्रावधान रखा गया है। दल्लीराजहरा जिला-बालोद एवं सारंगढ़ में नवीन 100 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 246 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    74.    रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु 274 पदों के सृजन एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ का प्रावधान है।
    75.    डौण्डीलोहारा जिला-बालोद, नवागढ़ जिला-बेमेतरा, घरघोड़ा जिला-रायगढ़ एवं साल्हेवारा जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 50 बिस्तर अस्पताल की स्थापना हेतु 119 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    76.    प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गिरौदपुरी जिला-बलौदाबाजार, राजपुर जिला-रायगढ़, इंदौरी जिला-कबीरधाम, मारो जिला-बेमेतरा, पोड़ी जिला-कोरिया को 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए कुल 185 पदों के सृजन का प्रावधान है। आस्ता जिला-जशपुर, कौरगांव जिला-दंतेवाड़ा में नवीन 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए 74 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    77.    प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसुमकसा, जिला-बालोद एवं भानबेड़ा जिला-कांकेर को 20 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिए 36 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    78.     इन्दागांव जिला-गरियाबंद, घटगांव, धौराभांठा एवं बसंतपुर जिला-रायगढ़, सकर्रा जिला-जांजगीर-चांपा एवं आमाटोला जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा अमलीडीह विकासखण्ड घरघोड़ा एवं ग्राम नवापारा विकासखण्ड-पुसौर जिला-रायगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु 96 पदों के सृजन का प्रावधान है।

    79.     50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साजा जिला-बेमेतरा, 50 बिस्तर मातृ एवं शिशु अस्पताल कुनकुरी जिला-जशपुर, 30 बिस्तर अस्पताल नैमेड़ जिला-बीजापुर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कठानी जिला-रायगढ़ के भवन निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।
    लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
    80.    जल जीवन मिशन योजना के तहत 49 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 02 हजार करोड़ का प्रावधान राज्यांश की राशि के लिए किया गया है।
    नगरीय प्रशासन
    81.    भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय में से नगरीय निकायों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए 03 करोड़ का प्रावधान है।
    82.    नगरीय क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।
    ऊर्जा
    83.    पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत ग्रिड के माध्यम से ऊर्जीकृत कृषि पम्प फीडर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिये 810 मेगावॉट (डी.सी. क्षमता)/675 मेगावॉट (ए.सी. क्षमता) के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 50 करोड़ का प्रावधान है।
    84.    सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर सिंचाई पम्प की स्थापना हेतु 600 करोड़ का प्रावधान है।
    85.    रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम अंतर्गत अधोसंरचना एवं आई.टी.ओ.टी. कार्यों हेतु 46 करोड़ का प्रावधान है।
    वन एवं जलवायु परिवर्तन
    86.    भू-जल एवं जल संरक्षण कार्य योजना अंतर्गत अत्याधुनिक लीडार तकनीक के माध्यम से भू-जल सर्वेक्षण कार्य हेतु 187 करोड़ का प्रावधान है।
    87.    निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नवीन मद में 100 करोड़ का प्रावधान है।
    88.     कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 02 करोड़ एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के उन्नयन हेतु 11 करोड़ का प्रावधान है।
    89.    छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र-भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।
    90.    लघु वनोपज कार्यों हेतु वनोपज संघ को अनुदान हेतु 20 करोड़ का प्रावधान है।
    महिला एवं बाल विकास
    91.    महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या समृद्धि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है।
    92.    बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर जाने की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करते हुये इनके पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री बाल उदय योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान है।
    93.     यूनिफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना के अंतर्गत प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    पंचायत एवं ग्रामीण विकास
    94.    प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 08 लाख 42 हजार 289 आवास पूर्ण हो चुके हैं। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 02 लाख 30 हजार ग्रामीण आवास के निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में 03 हजार 02 सौ 38 करोड़ का प्रावधान है।
    95.    प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के संधारण हेतु 05 सौ करोड़ का प्रावधान है।
    96.    ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित शासकीय भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्ंिटग सिस्टम की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
    97.    राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़़ी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।

    98.    प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत प्रदेश में नये जिलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। नये जिलों में काम-काज के सुचारू संचालन हेतु प्रति विकासखण्ड 01 करोड़ के मान से अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है।
    स्कूल शिक्षा
    99.    कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों की उपस्थिति पर रोक के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अधिगम के स्तर की कमी को देखते हुए विश्व बैंक के समर्थन से चॉक(CHALK)  परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काम किया जायेगा। इसके लिए 04 सौ करोड़ का प्रावधान है।
    100.    प्रदेश की शालाओं में उच्च स्तर की अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की जायेगी। इसके लिए 05 सौ करोड़ का प्रावधान है।
    101.    शिक्षकों में पढ़ने-पढ़ाने के उचित कौशल विकास हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए 01 करोड़ का प्रावधान है।
    102.    मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु कोटा राजस्थान जाने वाले राज्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान है।
    103.    07 प्राथमिक शालाओं को पूर्व माध्यमिक शाला में, 08 पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में तथा 17 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी विद्यालय में उन्नयन किया जायेगा।
    104.    13 प्राथमिक शाला, 05 पूर्व माध्यमिक शाला, 10 हाई स्कूल एवं 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है।
    आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास
    105.     छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह किया जायेगा।
    106.    पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में दी जाने वाली 700 रू. प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1200 रू. प्रति माह किया जायेगा।
    107.    आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    108.    मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जायेगी।
    109.     प्रत्येक संभाग मुख्यालयों एवं रायगढ़ तथा राजनांदगांव जिलों में 100-100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खोले जायेंगे। इस हेतु 13 करोड़ का प्रावधान है।
    110.    वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    111.    विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास एवं विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के लिए 04 करोड़ का प्रावधान है।
    जनसंपर्क विभाग
    112.    पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 50 लाख का प्रावधान है।
    पुलिस प्रशासन
    113.    डायल-112 योजना को पूरे राज्य में विस्तार करने हेतु 69 पदों के सृजन का प्रावधान है तथा 400 नग हल्का वाहन क्रय करने हेतु 33 करोड़ का प्रावधान हैं।

    114.    ग्राम चपले जिला-रायगढ़, महादेवडंाड जिला-जशपुर, पोड़ी-बचरा जिला-कोरिया, हल्दी जिला-बालोद, सुकुलदैहान जिला-राजनांदगांव, छपोरा जिला-सक्ती एवं रणजीतपुर जिला-कबीरधाम में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने हेतु 231 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    115.    ग्राम टिकनपाल एवं सुरनार जिला-दंतेवाड़ा, स्मृतिनगर (भिलाई) जिला-दुर्ग तथा मोपका एवं मंगला जिला-बिलासपुर में नवीन पुलिस थाना एवं बिन्द्रानवागढ़ जिला-गरियाबंद, बिरेझर जिला-धमतरी, बेलगहना जिला-बिलासपुर में पूर्व स्वीकृत चौकी का पुलिस थानों में उन्नयन किये जाने हेतु 479 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    116.    कटघोरा जिला-कोरबा एवं अंतागढ जिला-कांकेऱ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा शिवरीनारायण जिला-जांजगीर चांपा में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय की स्थापना हेतु 18 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    117.     रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में नये साइबर थाना की स्थापना एवं रेंज मुख्यालयों पर अधिसूचित 05 साइबर थानों के लिए 138 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    118.    विशेष आसूचना शाखा एवं अपराध अनुसंधान शाखा पुलिस मुख्यालय हेतु 59 पद, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी हेतु 23 पदों के सृजन का प्रावधान है।
    119.    10 पुलिस चौकी एवं 10 पुलिस थानों के भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर, कोरिया तथा रायगढ़ जिलों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।
    120.    बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर एवं नारायणपुर में आमचो बस्तर पुलिस कैन्टीन के भवन निर्माण हेतु 01 करोड़ 40 लाख का प्रावधान है।
    121.    पुलिस विभाग की कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यालयों हेतु आवश्यक नवीन उपकरण इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए 91 करोड़ 92 लाख का प्रावधान है।
    122.    पुलिस विभाग में 03 भारी वाहन, 03 मध्यम वाहन एवं 18 हल्का वाहन क्रय हेतु 01 करोड़ 94 लाख का प्रावधान है।
    123.     कुम्हारी जिला-दुर्ग में स्मार्ट थाना एवं जिला-दंतेवाड़ा में महिला थाना भवन के निर्माण का प्रावधान हैं।
    विमानन
    124.    बैकुण्ठपुर में नवीन हवाई पट्टी का विकास तथा कोरबा में व्यवसायिक हवाई अड्डा के विकास हेतु नवीन मद में प्रावधान है।
    परिवहन
    125.    दंतेवाड़ा, मुंगेली, जशपुर एवं बलौदाबाजार में जिला परिवहन कार्यालयों के भवन तथा 11 चेक पोस्ट के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है।

    विधि एवं विधायी कार्य
    126.    57 नवीन न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 360 पदों के सृजन सहित आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान है।
    127.    जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इसमें कम्प्यूटर क्रय एवं अन्य कार्यो के लिए 13 करोड़ 76 लाख का प्रावधान है।
    खेल एवं युवा कल्याण
    128.    खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं का आयोजन एवं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु 05 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है।
    129.    तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिये बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी। नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी एवं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की जायेगी।
    130.    जिला-बस्तर में एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एवं ग्राम सलियाटोली विकासखण्ड-कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास हेतु नवीन मद में 03 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है।
    131.    प्रदेश के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन की शुरूआत की गई है। इन खेलों के प्रति स्थानीय लोगों के रूझान एवं उत्साह को देखते हुए आगामी वर्ष में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है।

    वाणिज्य एवं उद्योग
    132.    छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति (2019 से 2024) के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को Be-spoke policy के तहत अतिरिक्त पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है।
    133.    औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्यों के लिए 02 करोड़ का प्रावधान है।
    संस्कृति एवं पर्यटन
    134.    प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जन जागरूकता विकसित करने एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युवा पीढ़ी का परिचय कराने के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किये जायेंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को भ्रमण हेतु अनुदान की सुविधा दी जायेगी।
    135.    प्रदेश के प्राचीन शिल्प, स्थापत्य एवं कलाकृतियों को प्रत्येक जिले के चिन्हित कार्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन करने हेतु मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 99 लाख का प्रावधान है।
    136.    रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण-संवर्धन हेतु चंदखुरी जिला-रायपुर में कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।
    137.    अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है।
    138.    जिला कबीरधाम में भोरमदेव मंदिर के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 03 करोड़ का प्रावधान है।
    उच्च शिक्षा
    139.    स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से ही उच्च शिक्षा निरंतर रखने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रदेश के चयनित महाविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
    140.    महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर एवं रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय हेतु नवीन सेटअप एवं प्रति भवन 12 करोड़ की लागत से 04 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रावधान है।
    141.    रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर एवं अंबिकापुर में पूर्व स्वीकृत महाविद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करते हुए कुल 10 जिलों में अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा।
    142.    इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में देश-विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर, अटल नगर में ऑफ कैम्पस सेंटर की स्थापना की जायेगी।
    143.    04 संभागीय मुख्यालयों पर संगीत महाविद्यालय एवं 06 कन्या महाविद्यालय सहित इस वर्ष कुल 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।
    144.    राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जायेगी।
    आवास एवं पर्यावरण
    145.    सिरपुर के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    146.    व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर एयरपोर्ट के समीप एरोसिटी की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 02 करोड़ का प्रावधान है।
    147.    नवा रायपुर, अटल नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास के लिए कॉमर्शियल हब की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    तकनीकी शिक्षा
    148.    बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षित बेरोजगार आवेदकों को गुणवत्तायुक्त रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।
    149.    टाटा टेक्नोलॉजीज़ पुणे के सहयोग से 36 शासकीय आई.टी.आई. संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।
    150.    लोईंग महापल्ली जिला-रायगढ़ एवं लिटिया जिला-दुर्ग में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी।
    समाज कल्याण
    151.    छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के संचालन हेतु नवीन सेटअप का प्रावधान है।
    152.    वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा-परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाईन समाधान हेतु सियान हेल्पलाईन संेटर एवं टॉल फ्री नंबर की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 01 करोड़ का प्रावधान है।
    153.    उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिल्हर योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके लिए 25 लाख का प्रावधान है।
    ग्रामोद्योग
    154.    भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चांपा के भवन निर्माण एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु 05 करोड़ का प्रावधान है।
    लोक निर्माण
    155.    प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 07 हजार 651 करोड़ का प्रावधान है।
    156.    राज्य मार्गो के निर्माण हेतु 180 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 378 करोड़, ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 735 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 629 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है।
    157.    शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इसमें 1081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड़, 272 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ तथा 24 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 09 करोड़ का प्रावधान है। 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, सर्वेक्षण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल 29 करोड़ 95 लाख का प्रावधान है।
    158.    विभिन्न शासकीय भवनों जैसेः-स्कूल-कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 150 करोड़ का प्रावधान है।
    159.    एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 07 सौ 93 करोड़ का प्रावधान है। ए.डी.बी. फेस-4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य के लिए नवीन मद के रूप मंें 43 करोड़ का प्रावधान है।
    160.    नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है।
    161.    राम वन गमन पथ के मार्गों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा मार्गों पर संकेतकों व प्रतीकों के विकास के लिए नवीन मद में 02 करोड़ प्रावधान है।
    162.    राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किये जायेंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यवसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है।
    163.    रायपुर के जी.ई. रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।
    164.    रायपुर में तेलीबांधा फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है।

वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान
165.    अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।
166.    वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 01 लाख 12 हजार 708 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
167.    पुनरीक्षित प्राप्तियों में वृद्धि को देखते हुए कुल व्यय का बजट अनुमान 01 लाख 04 हजार करोड़ से बढ़ा करके पुनरीक्षित अनुमान 01 लाख 12 हजार 708 करोड़ प्रस्तावित है।

168.    वर्ष 2023-24 में 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 17 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 56 हजार 200 करोड़, केन्द्र से प्राप्तियां 49 हजार 800 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 15 हजार 500 करोड़ अनुमानित है।
169.    वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 01 लाख 32 हजार 370 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 501 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 18 हजार 660 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.36 प्रतिशत है।
170.    प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए कुल बजट की 45 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है।
171.    वर्ष 2023-24 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिये 41 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 36 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 23 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
राजकोषीय स्थिति
172.    अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे संतोष है कि राज्य के स्वयं की राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयास का परिणाम सकारात्मक रहा है। इस वर्ष राज्य के स्वयं के राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
173.    हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 से निरंतर बाजार ऋण लिया जा रहा था। विगत 03 वर्षों में कुशल वित्तीय प्रबंधन अपनाते हुए वर्ष 2022-23 में हमारी सरकार ने अब तक बाजार ऋण नहीं लिया है।
174.    वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार 04 हजार 642 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 के लेखा अनुसार भी 04 हजार 471 करोड़ के राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है।
175.    वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के अनुसार वित्तीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.17 प्रतिशत रहा है। चालू वर्ष में माह जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य सरकार का शुद्ध ऋण (-)788 करोड़ है।
176.    राज्य का वास्तविक ऋण भार जनवरी 2023 की स्थिति में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 17.90 प्रतिशत है। इसी अवधि में भारत सरकार का ऋण भार सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 48 प्रतिशत है।
177.    राज्य का सकल वित्तीय घाटा 15 हजार 200 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत है। इस प्रकार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में निर्धारित 03 प्रतिशत की सीमा में है।
178.    राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 01 लाख 06 हजार करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 01 लाख 02 हजार 500 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2023-24 में कुल 03 हजार 500 करोड़ का राजस्व आधिक्य ;त्मअमदनम (Revenue Surplus)अनुमानित है।

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