बीज विकास निगम में इंटरव्यू पैनल के सदस्य ने नौकरी के बदले ‘गंदा काम’ करने की रख दी डिमांड, फिर…

ग्वालियर। महिलाओं के लिए समान अवसर की बात हर जगह कही जाती है, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल ही नजर आता है। ग्वालियर के एक सरकारी विभाग में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां पर बीज विकास निगम में नौकरी देने के नाम पर छात्रा से गंदा काम करने की डिमांड रखने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता द्वारा इसकी शिकायत करने पर क्राइम ब्रांच हरकत में आ गया है। क्राइम ब्रांच ने आनन-फानन में मामला दर्ज किया है।

वॉट्सएप पर किया मैसेज
दरअसल, बीज विकास निगम में नौकरी के लिए आवेदन की मांग की गई थी। इसके लिए आवेदन करने पर कुछ छात्राओं को जॉब के लिए चुने जाने की सूचना दी गई। इसके साथ ही छात्राओं को नौकरी के लिए बुलाया गया। इतना ही नहीं जिन छात्राओं को बुलाया गया, उनके सामने गंदा काम करने की शर्त रखी गई। इसके लिए छात्राओं को साफ तौर पर वॉट्सएप के जरिए मैसेज किया गया था। मैसेज में लिखा था कि अगर नौकरी करने है तो उन्हें गंदा काम करना होगा।

कृषि विश्वविद्यालय में दिया था इंटरव्यू

इस मामले की शिकायत करने वाली पीड़ित छात्रा रीवा की रहने वाली है, जो ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। छात्रा ने बीज विकास निगम में संविदा भर्ती के लिए 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दिया था। वहीं इस इंटरव्यू पैनल में शामिल बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुवे ने छात्राओं को वॉट्सएप पर मैसेज किया था। उन्होंने छात्राओं के सामने गंदा काम करने की शर्त रखी थी। इसके बाद 8 जनवरी को इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई।

आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला
इस तरह के मामले की शिकायत मिलने के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आरोपी संजीव कुमार तंतुवे के खिलाफ मामला दर्ज लिया। साथ ही आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। साथ ही तीन दिन बाद निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान आरोपी ने अपनी गलती भी कुबूल कर लिया। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले की विवेचना कर रही है। क्राइम ब्रांच ने धारा 354 ए के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जारी किया गया नोटिस
वहीं बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है। बीज निगम में इस तरह के अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी विभाग के द्वारा आरोपी को नोटिस जारी किया गया है और तीन दिन के बाद निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है।

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