पीटीआई अध्यक्ष के बेटे मूनिस इलाही को लाहौर कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे

इस्लामाबाद : लाहौर की एक अदालत ने शनिवार को पाकिस्तान के पूर्व संघीय मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता मूनिस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया।पिछले साल, संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने 720 मिलियन रुपये के घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता से संबंधित एक मामले में इलाही और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

पासपोर्ट, बैंक खाता जब्त करने के आदेश

इस समय पूर्व PML-Q नेता मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों का सामना कर रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, उन पर अवैध रूप से अरबों रुपये देश से बाहर ले जाने का भी आरोप लगाया गया है।

कोर्ट के आदेश के बाद इलाही के पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक खाते और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उन्हें इलाही की यात्रा जानकारी, बैंक खाता, पासपोर्ट, पहचान पत्र विवरण और सही आवासीय पता प्रदान करने के भी आदेश जारी किए थे।

इलाही के दो करीबी सहयोगियों को भी किया गिरफ्तार

हालांकि, एंटी करप्शन सर्कल पंजाब ने भी इलाही समेत चार संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, जांच एजेंसी ने इलाही के दो करीबी सहयोगियों नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को भी गिरफ्तार किया है। उन्हें इलाही को पैसे का गबन करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

FIA ने बताया कि इलाही के खिलाफ 11 जून को कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2010, एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य और उकसावे के लिए सजा शामिल है।

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