रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े विवाद में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद भर्ती की वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे 400 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार की SLP सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कास्टेबल भर्ती मामले में पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मे SLP दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में मौजूद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है।
तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग कराने का निर्देश
मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को निर्धारित समय सीमा में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।
लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत
कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में शामिल कई पात्र उम्मीदवार नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। मामला अदालत तक पहुंचने के कारण उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन अभ्यर्थियों की उम्मीदे फिर से मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है। 400 से अधिक उम्मीदवारों को अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद है।