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परिवहन विभाग का सख्त आदेश : नाबालिगों के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक, होगी कार्रवाई

Chhattisgarh September 12, 2026 रिपोर्टर: shailesh
परिवहन विभाग का सख्त आदेश : नाबालिगों के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक, होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग का सख्त आदेश : नाबालिगों के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक, होगी कार्रवाई

रायपुर. राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने रायपुर के सभी स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों (नाबालिगों) के दोपहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

विभाग के नए आदेश के तहत अब स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों या आसपास यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खास बात यह है कि इस नियम के उल्लंघन पर केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि उनके अभिभावकों पर भी गाज गिर सकती है.

सड़क हादसों पर लगाम लगाने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों को विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसके जरिए अभिभावकों को यह समझाइश दी जाएगी कि वे अपने नाबालिग बच्चों को स्कूल या कॉलेज आने-जाने के लिए दोपहिया वाहन बिल्कुल न दें. परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से शहर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी.

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