हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की हकदार

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बच्चों को गोद लेने वाली महिला कर्मचारी भी चाइल्ड केयर, गोद लेने की छुट्टी या मातृत्व अवकाश की हकदार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक मां का मौलिक अधिकार है कि वह अपने नवजात शिशु को मातृत्वपूर्ण देखभाल और स्नेह प्रदान कर सके, चाहे मातृत्व किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ हो। जस्टिस विभु दत्ता गुरु की बेंच ने स्पष्ट किया कि जैविक और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के बीच मातृत्व लाभों को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि दत्तक ग्रहण, संतान पालन अवकाश केवल लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अधिकार है जो किसी महिला को उसके परिवार की देखभाल करने की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है।