CG Coal Scam: रानू ,सौम्या और सूर्यकांत तिवारी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में रहने पर लगाई पाबंदी

CG Coal Scam: दिल्ली। कोयला लेव्ही घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, राज्य सेवा संवर्ग की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कड़ी शर्तों के साथ दी है। बताया जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डिवीजन बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

CG Coal Scam:  कोयला घोटाले के आरोपी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा। हाल ही में ईओडब्ल्यू व एसीबी ने स्पेशल कोर्ट ने डीएमएफ घोटाले में इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। छह हजार पन्नो के चार्जशीट में डीएमएफ घोटाले में इनकी संलिप्तता और पूरे घोटाले को अंजाम देने में संगठित गिरोह के रूप में काम करने का आरोप है।

क्या है डीएमएफ घोटाला, जिसके चलते अभी भी इनको रहना पड़ेगा जेल में

CG Coal Scam:  ACB EOW ने स्पेशल कोर्ट में आईएएस रानू साहू, राज्य सेवा संवर्ग की अफसर सौम्या चौरसिया,सूर्यकांत तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ चार्ज शीट दायर किया है। दो प्रमुख जांच एजेंसियों की जांच में चाैंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीएमएफ से कामकाज को लेकर अलग-अलग टेंडर जारी करना और टेंडर देने के नाम पर कमीशनखोरी करने की बात सामने आई है। कमीशनखोरी के इस खेल में अफसरों के अलावा राजनीाति दलों से जुड़े लाेग भी शामिल हैं। ठेके दिलाने के एवज में कमीशन खाने वाले राजनीातिक दल से ताल्लुक रखने वाले सफेदपोश ठेकेदारों का राजनीतिक संरक्षण करते थे साथ ही इस बात की भी गारंटी देते थे कि किसी तरऊंच-नीच होने पर वे संभाल लेंगे।

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