नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे की मुश्किलें बढ़ीं, दुष्कर्म केस में पलाश की जमानत खारिज

जांजगीर : विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जिला न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे  विशेष न्यायाधीश जांजगीर खिलावन राम रिगरी ने अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार को खारिज किया है।

पलाश के खिलाफआदिवासी युवती ने दुष्कर्म का मामला है दर्ज

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती ने रायपुर की महिला थाने में शिकायत की है कि उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया है और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी कराया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस कर रही पलाश की तलाश

आरोपी के ऐसे डराने धमकाने और अपने यौन शोषण से त्रस्त होकर पीड़िता ने रायपुर आकर अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला थाना रायपुर में शिकायत की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल लगातार फरार चल रहा है जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही है। आरोपी पलाश चंदेल के सभी रिश्तेदार और जहां रहने की संभावना है वहां पुलिस पहुंची पर पता नहीं चला है।

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