युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी युवक को आजीवन कारावास की मिली सजा
सक्ती : जिले में युवती के साथ दुष्कर्म और उसके बाद पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या करने के दोषी व्यक्ति को फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आजीवन कारावास और अर्थदंड (जुर्माना) की सजा सुनाई है। मामला डभरा थाना क्षेत्र का है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि 30 अगस्त 2021 की रात युवती खाना खाकर अपने कमरे मे सो गई थी। युवती के परिवार के सभी सदस्य अपने घर के बरामदे में खाना खाकर सोए हुए थे। 31 अगस्त 2021 की सुबह करीब 6 बजे जब युवती की मां उसे उठाने के लिए गई, तो वो वहां नहीं दिखाई दी। युवती की मां ने अपने बेटे और घर के अन्य सदस्यों को यह बात बताई। जिसके बाद घर के लोगों ने युवती की तलाश शुरू कर दी।
आसपास तलाश करने पर घर से लगे खेत में युवती की दोनों चप्पल एक नीले रंग की चप्पल के साथ पड़ी हुई थी। खेत में लगा धान का पौधा बिखरा हुआ था। घर की तार वाले बाउंड्री के बाहर युवती का गमछा झाड़ियों में पड़ा था। घर के आगे नहर पर युवती के कपड़े पड़े हुए थे। खेत में धान के पौधों पर घसीटने के निशान दिखाई दे रहे थे। बाड़ी से लगे खेत में बड़े लकड़ी के गोले के पास युवती का शव नग्न हालत में पड़ा हुआ था। जिसके सिर और दाहिने हाथ पर गंभीर चोट और शरीर पर घसीटकर ले जाने का निशान दिखाई पड़ रहा था।
युवती के भाई ने घटना की सूचना चौकी फगुरम थाना डभरा में दी। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने युवक गुलेश कुमार अंचल (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने रेप के बाद युवती का सिर पत्थर से कुचल दिया, साथ ही उसकी दाहिनी हाथ की कलाई को भी ब्लेड से काट दिया। युवती की मौत मौके पर ही हो गई। उसने शव को लकड़ी के गोले के नीचे छिपाकर रख दिया।
आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर और ब्लेड को जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी ने अपना और मृतका का मोबाइल भी पुलिस को सौंप दिया, जिसे उसने अपने घर में छिपाकर रखा था। पुलिस ने युवती का गमछा, उसके कपड़े और चप्पल को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया। साथ ही घटनास्थल पर पड़े आरोपी के चप्पल को भी जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उप जेल सक्ती भेजा गया। अभियुक्त गुलेश के खिलाफ धारा 302, 376, 201 के तहत चार्जशीट तैयार कर विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया गया। सभी गवाहों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी गुलेश कुमार अंचल को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और ढाई हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।