गौरेला : एडीजे न्यायालय ने पति की हत्या करने के मामले मेें पत्नी और उसके साथी को उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रकरण की पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज नगाईच ने की।
गौरेला में पदस्थ उपनिरीक्षक सुजान जगत को दो दिसंबर को मोबाइल से सूचना मिली कि चुकतीपानी के पास लाश है। उन्होंने सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक किए और सूचक संदीप श्याम की रिपोर्ट पर बिना नंबर मर्ग कायम किया। अज्ञात युवक मृतक की लाश की पंचनामा की गई। मृतक की पहचान कुदरी निवासी मारग्रेट डेनियल ने अपने पति रजनीश डेनियल बताई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु हत्या प्रकृति का लिखा इस पर अज्ञात आरोपित के विरूद्ध धारा 302 दर्ज विवेचना में लिया गया। इस दौरान साइबर टीम ने घटना स्थल चुकतीपानी, जलेश्वर घाट पहुंच कर साक्ष्य एकत्रित की।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार परमारग्रेट डेनियल को थाना तलब किया गया उससे पूछताछ की गई उसे जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि साथी भूरेलाल पुरी उर्फ चोखे के साथ मिलकर रजनीश डेनियल के हत्या का पहले योजना बनाई फिर बाद में उसी योजना के तहत् रजनीश डेनियल की पहले चोखे लाल ने लकडी के डंडा से सिर पर घातक प्रहार किया गया परंतु उसकी मौत नहीं होने पर मारग्रेट द्वारा रजनीश डेनियल का गला दबाकर उसकी हत्या को अंजाम दी है। इसके बाद रजनीश डेनियल के शव को कार की डिक्की में डालकर चुकतीपानी घाट के जंगल फेंक दिये। पुलिस ने प्रयुक्त कार में आरोपित मारग्रेट डेनियल व आरोपित भूरेलाल से जब्त कर आरोपित को 10 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना पूर्ण होने पर चालान के साथ न्यायालय पेश किया गया।
एडीजे न्यायालय पेंड्रारोड ने प्रकरण में विचारण करते हुये घटना को प्रमाणित पाया गया तथा आरोपित मारग्रेट डेनियल व आरोपित भूरेलाल पुरी को धारा 302, 34 भादवि के तहत् दोषसिद्ध पाये जाने से आजीवन कारावास एवं पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना उप निरीक्षक सुजान जगत उपरांत संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल के द्वारा की गई।