11 महीने का ही क्यों होता है रेंट एग्रीमेंट? जानिए किरायेदार या मकान मालिक किसको होता है फायदा

रायपुर। अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो आपने रेंट एग्रीमेंट तो जरूर बनवाया होगा. मगर, क्या आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय ये सोचा कि आखिर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है? एक साल या 6 महीने का क्यों नहीं बनता? बहुत से लोगों को इसके पीछे का कारण नहीं पता होता. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) को सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है.

जब भी आप घर किराए पर लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनवाना जरूरी होता है. रेंट एग्रीमेंट में किराएदार और मकान मालिक का नाम, पता, किराया, किराया कितने टाइम के लिए साथ ही कई चीजें शामिल होती हैं. ये एक तरह का लीज एग्रीमेंट ही है.

रेंट एग्रीमेंट इन सब कामों के लिए काम आता है
आपको बता दें, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट बनवाने के पीछे रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है. रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के सेक्शन 17 के नियमों के मुताबिक, एक साल से कम टाइम के लिए लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरुरी नहीं है. मतलब कि एक साल या 12 महीने से कम समय के लिए आप बिना रजिस्ट्रेशन के रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं. यह ऑप्शन मकान मालिकों और किराएदारों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर डाक्यूमेंट्स रजिस्टर कराने और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के प्रोसेस से बचाता है.

इसलिए बनता है 11 महीने का एग्रीमेंट
किराएदारी का ड्यूरेशन एक साल से कम होने पर ये आपको स्टाम्प ड्यूटी बचाता है. जो कि रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देनी होती है. इस चार्ज से बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से लीज को रजिस्टर नहीं कराने का फैसला कर सकते हैं. मतलब रेंट के बाकि की भागदौड़ से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है.

ऐसे बनवा सकते हैं एक साल या उससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट
आप 12 महीने या उससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होगा. किराएदारी का समय जितना ज्यादा होगा, स्टाम्प ड्यूटी उतनी ही ज्यादा होगी. मतलब कि आप जितने समय के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे आपको उतनी ही ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी. वहीं, 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

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