वफ्फ़ अध्यक्ष सलीम राज की दो टूक : देना होगा किराया नहीं तो कर देंगे बेदखल, 437 को अंतिम नोटिस

रायपुर । प्रदेशभर में वक््फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर वक््फ बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेशभर में 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की बात कहते हुए बोर्ड ने प्रदेशभर में 562 को नोटिस दिया है। इसमें से 125 ने समय मांगा है, बाकी 437 को शुक्रवार को अंतिम नोटिस थमाया गया। वक््फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का साफ कहना है, वक््फ की संपत्ति पर काबिज हैं, तो किराया देना होगा, नहीं तो बेदखल कर दिए जाएंगे।
राजधानी रायपुर के तीन सहित प्रदेश के 17 लोगों के साथ किरायानामा का अनुबंध हो गया है। जिन 437 को नोटिस दिया गया है, उसमें रायपुर के भी 40 लोग शामिल हैं। इसमें राजधानी रायपुर के मालवीय रोड के लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फूटवियर, पगारिया ज्वेलर्स सहित कई दुकानदार शामिल हैं। वक््फ अध्यक्ष डा. सलीम राज का कहना किसी भी हाल में वक््फ की संपत्ति पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। वक््फ की एक-एक जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। जो भी लोग संपत्ति वक्फ की न होने का दावा कर रहे हैं, वो गलत है। हमने सारे दस्तावेज देखने के बाद ही नोटिस जारी किए हैं।
कलेक्टर गाइडलाइन से तय होगा किराया
डा. सलीम राज का साफ कहना है, प्रदेश में जिन 437 लोगों को नोटिस दिया गया है, को 15 दिनों का समय दिया गया है। जो दुकानदार और जमीन पर ‘काबिज लोग सभी वक््फ को किराया देने के लिए सहमत होंगे, उनके साथ अनुबंध किया जाएगा। वक््फ का इरादा किसी को भी बेदखल करने का नहीं है, लेकिन जो किराया देने तैयार नही होंगे, उनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई होगी और उनको बेदखल किया जाएगा। किराए के बारे में उन्होंने बताया, किराया कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक तय होगा।
रायपुर के तीन से किराए का अनुबंध
डॉ. सलीम राज ने बताया प्रदेशभर से 17 लोगों के साथ किराए का अनुबंध किया गया है। इसमें रायपुर के हलवाई लाइन के भी तीन मो. अफजल, सकीना बानो और अब्दुल रहीम शामिल हैं। इसमें दो मकान हैं, उसका किराया 35 सौ रुपए और एक दुकान का किराया 22 हजार रुपए तय किया गया है।