रायगढ़। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी जिलों में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों के ऊपर लगातार कार्यवाई जारी हैं। इसी तरह रायगढ़ जिले में भी यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए लगातार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही किया जा रहा है ।
हाईवे पर शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़े गये वाहन चालक (1) लक्ष्मण यादव पिता सुदामा यादव उम्र 44 साल निवासी बगईया छतरपुर जिला पलामू झारखंड (2) हितेश गोस्वामी पिता अनिरुद्ध गोस्वामी (गिरी) उम्र 50 साल निवासी जामनगर गुजरात पर यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय इस्तगासा पेश किया गया । न्यायाधीश द्वारा दोनों वाहन चालकों के कृत्य पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में ₹10000-₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मॉडिफाइड वाहनों पर भी पुलिसिया कार्यवाई जारी हैं।