छत्तीसगढ़ में बिजली बिल पर 75% तक मिलेगी छूट, घर बैठे करे पंजीयन और उठाए लाभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है.जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू, कृषि और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू की है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों पर 75% तक की छूट मिल सकती है. इससे राज्य सरकार का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटारा करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है.

कब तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराना जरूरी है. निर्धारित समय सीमा के बाद ही बकाया बिलों का मूल्यांकन किया जाएगा और नियमों के अनुसार छूट तय होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, केवल रायपुर जिले में ही अब तक 30 हजार से अधिक उपभोक्ता इस योजना के लिए पंजीयन करा चुके हैं. प्रारंभिक आकलन के अनुसार, इन उपभोक्ताओं को लाखों रूपये तक की राहत मिलने की संभावना है.

कितनी मिलेगी छूट?

योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर अधिकतम 75% तक की छूट दी जा सकती है. हालांकि अंतिम छूट उपभोक्ता की श्रेणी, बकाया राशि और निर्धारित नियमों के आधार पर तय की जाएगी. 30 जून के बाद आवेदन और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरु होगी.

घर बैठे कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

उपभोक्ता मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे भी इस योजना में पंजीयन कर सकते हैं:

मोबाइल में मोर बिजली एप डाउनलोड करें ऐप खोलकर योजना से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन फॉर्म में उपभोक्ता क्रमांक, नाम और बिजली बिल की जानकारी भरें मोबाइल नंबर दर्ज कर फॉर्म सबमिट करें पंजीयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से इन श्रेणियों को मिलेगा.

घरेलू बिजली उपभोक्ता कृषि उपभोक्ता गैर-घरेलू उपभोक्ता लंबे समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ता.

सरकार का कहना है कि इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली कंपनियों को भी लंबित राजस्व की वसूली में मदद मिलेगी.

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