मांसाहार की बिक्री पर रायपुर में आज है पूर्ण पाबंदी, नगर निगम परिक्षेत्र में अगले दो नहीं बिकेंगे मांस और मटन

रायपुर :  गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व के मौके पर मांस और मटन की बिक्री पर दो दिन के लिए प्रतिबंध रहेगा. यानी मंगलवार और बुधवार को मांसाहार प्रेमियों को बाजार में उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि रायपुर नगर निगम परिक्षेत्र में अगले दो दिन मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाने का फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर नगर निगम ने आगमी गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर्व को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षणदल नगर निगम परिक्षेत्र की सभी मांस – मटन के दुकानों का पर्यवेक्षण करेंगे और अगर कोई भी दुकान मांस-मटन बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक करेंगे क्षेत्र की निगरानी

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर 26 और 27 अगस्त को पूर्ण रूप से मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश का पालन नहीं करने वाले की चेकिंग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में नजर रखेंगे.

किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करने पर होगी तुरंत कार्रवाई 

रायपुर नगर निगम मांस-मटन की बिक्री को लेकर महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. बिक्री करते पाए गए व्यक्ति के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा.

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