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पैसों से जुड़े इन नियमों में एक अक्टूबर से हो रहा बड़ा बदलाव, सीधा आम आदमी की जेब पर होगा असर

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नई दिल्ली: सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। अभी कुछ दिन ही बाकी हैं। अगले महीने यानी अक्टूबर से पैसे से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम आपको एक अक्टूबर से होने जा रहे इन्हीं बदलावों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या न हो। आईए आपको बताते हैं कि एक अक्टूबर से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

फटाफट बदल लें नोट

आपके पास अगर दो हजार रुपये का नोट है तो ये काम फटाफट कर लें। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन दी है। इसके बाद ये नोट नहीं चलेंगे। ऐसे में दो हजार का नोट जरूर बदल लें। वहीं अगर अगले महीने से विदेश टूर पैकेज खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि 7 लाख रुपए से कम का टूर पैकेज खरीदने पर 5 फीसदी TCS देना होगा। 7 लाख रुपए से ज्यादा के टूर पैकेज 20 प्रतिशत TCS देना होगा।

फ्रीज हो जाएगा खाता

आपको बता दें कि सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को खत्म हो रही है। अगर कोई खाताधारक इस तारीख तक नॉमिनेशन नहीं करता है तो ऐसे में खाते को 1 अक्टूबर से फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे में आप डीमैट और ट्रेडिंग को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पहले सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते के नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 मार्च को तय किया था, जिसे बाद में छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।

सेविंग खाते में आधार जरूरी

अब आधार छोटी बचत योजनाओं में जरूरी हो गया है। पीपीएफ, एसएसवाई, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में आधार की जानकारी दर्ज करना जरूरी है। अगर आपके ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं करने पर एक अक्टूबर 2023 से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा।

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