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तेलसरा हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

बिलासपुर : तेलसरा हत्याकांड में बिलासपुर की नवम अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपितों फेंकू यादव, राजा यादव और सन्नी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या के तीनों आरोपितों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और पुलिस ने साक्ष्यों के जरिए आरोपियों के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित कर दिया.

क्या है तेलसरा हत्याकांड?

यह घटना 16 सितंबर 2022 को रात नौ बजे चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम तेलसरा में हुई थी. आरोपितों ने गांव के संदीप ठाकुर की फरसे और टंगिया से हमला कर हत्या कर दी थी. मृतक के भाई रवि ठाकुर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ. जांच में खून से सनी मिट्टी, टिफिन और आरोपितों से हथियार व खून लगे कपड़े बरामद किए गए.

पोस्टमार्टम व एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत गंभीर चोटों और अधिक खून बहने से हुई. मामले में रवि ठाकुर समेत 10 गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन का पक्ष मज़बूत हुआ. बचाव पक्ष के तर्कों को न्यायालय ने खारिज कर दिया. अदालती आदेश के अनुसार तीनों आरोपित 18 सितंबर 2022 से जेल में थे. कोर्ट ने इसे समाज में कानून के प्रति भरोसा कायम रखने वाला फैसला बताया. जांच अधिकारी मनोज नायक टेक्नीकल साक्ष्य के आधार पर आरोपितों को उस दौरान गिरफ्तार किया था.

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