घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, परिचय का फायदा उठाकर घर पहुंचा आरोपी

रायगढ़ । घर में घुसकर महिला से मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले मे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 135/2026 के तहत धारा 76, 331(5), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

महिला ने बताया कि आरोपी ट्रक चालक है और उसके बेटे से परिचय होने के कारण घर में उसका आना-जाना था। दिनांक 29.04.2026 को जब घर के अन्य सदस्य अपने कार्य से बाहर गए हुए थे और महिला घर पर अकेली थी, तभी आरोपी शशिरंजन द्विवेदी घर के भीतर घुस आया और गलत नियत से महिला का हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी जबरदस्ती करने लगा और विरोध करने पर हाथ-मुक्के से मारपीट कर धमकी देने लगा। महिला किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकलकर अपनी मां के पास पहुंची और बाद में अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी।

महिला ने बताया कि आरोपी ने उसके बेटे को फोन कर धमकी भी दी। इसके बाद दिनांक 04.05.2026 को थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 135/2026 के तहत धारा 76, 331(5), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी पिता अखिलेश प्रसाद द्विवेदी उम्र 31 वर्ष निवासी दरूआ जिला पलामू झारखंड, हाल निवासी कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन तथा डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु डीएसपी अजय नागवंशी, निरीक्षक शील आदित्य, उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि “महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के विरुद्ध अपराध करने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस की शून्य सहनशीलता की नीति है। ऐसे मामलों में तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

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