सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने वाली याचिका, कहा- यह नीतिगत मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विधायी नीति संबंधी मामला है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “यह विधायी परिवर्तन और नीतिगत मामला है। हम इस तरह की याचिका पर कैसे विचार कर सकते हैं।”
उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय की जाए- याचिकाकर्ता
हरियाणा के एक शख्स द्वारा दायर की गई याचिका पर पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च की सीमा तय की जाए और नामांकन से पहले प्रिंटेड और पोस्ट किए गए लेखों पर खर्च को सीमित करें। साथ ही, नामांकन दाखिल करने के दौरान की गई रैलियों के खर्च की गणना करें।