सीजीपीएससी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, साहिल सोनवानी समेत इन आरोपियों को दी जमानत

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई आरोपियों को जमानत दे दी है. जमानत पाने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात के डायरेक्टर के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं. इस मामले में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की.

सीबीआई ने की थी कार्रवाई

इस मामले में सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार, तत्कालीन उप नियंत्रक परीक्षा (सीजीपीएससी) ललित गणवीर, निशा कोसले, दीपा आदिल, सुमित ध्रुव समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि सीबीआई ने इन सभी पर परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. जिसे सीबीआई की विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.

क्या है सीजीपीएससी घोटाला?

साल 2020 से 2022 के दौरान डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत कई पदों के लिए हुई सीजीपीएससी परीक्षा में टामन सोनवानी के रिश्तेदार समेत कुछ वीआईपी लोगों के करीबी रिश्तेदारों के चयन पर सवाल उठे थे. इन्हीं आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. इस केस की जांच जारी है. इस मामले में सीबीआई की टीम सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

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