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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर लगाई रोक, कहा- राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुजरात हाईकोर्ट की सिफारिशें और बाद में राज्य सरकार की अधिसूचना अवैध और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात जिला न्यायालयों में 68 न्यायाधीशों में से कुछ न्यायाधीशों की पदोन्नति पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है।

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