विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी नियमित सुनवाई  

रायपुर : भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है. यादव ने ये याचिका हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को खारिज करने से इनकार किया गया था.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होगी नियमित सुनवाई

वहीं देवेंद्र यादव की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद अब मामले में नियमित सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होगी. हाई कोर्ट अब चुनाव याचिका के मेरिट पर विस्तृत रूप से सुनवाई करेगा. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए चुनावी याचिका को सुनवाई योग्य माना था

इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को सुनवाई योग्य माना था. लेकिन देवेंद्र यादव ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

देवेंद्र यादव पर गलत जानकारी देने का आरोप

भिलाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय को प्रेम प्रकाश पांडेय ने चुनाव में हरा दिया था. इसके बाद प्रेम प्रकाश पांडेय ने देवेंद्र यादव पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दी थी.

प्रेम प्रकाश पांडेय ने आरोप लगाया था कि देवेंद्र यादव ने नामांकन पत्र में अपने ऊपर लगे आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाई है. मामले में पांडेय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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