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सड़कों पर बैनर-पोस्टर लगाए तो होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम ने घोषित किया ‘नो फ्लैक्स जोन’

Chhattisgarh January 19, 2026 रिपोर्टर: shailesh
सड़कों पर बैनर-पोस्टर लगाए तो होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम ने घोषित किया ‘नो फ्लैक्स जोन’

सड़कों पर बैनर-पोस्टर लगाए तो होगी सख्त कार्रवाई, नगर निगम ने घोषित किया ‘नो फ्लैक्स जोन’

रायपुर। रायपुर में शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत आधा दर्जन प्रमुख मार्गों को ‘नो फ्लैक्स जोन’ घोषित किया गया है, जहां अब किसी भी तरह के बैनर-पोस्टर या फ्लैक्स लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी; निगम के निर्णय के अनुसार इन मार्गों पर केवल शासकीय विज्ञापनों को सीमित छूट दी गई है, जबकि निजी प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और एमआईसी के फैसले के बाद नगर निवेश विभाग के उड़नदस्ते ने इन सड़कों पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी है।

नो फ्लैक्स जोन घोषित किए गए प्रमुख मार्गों में जीई रोड पर टाटीबंध चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए तेलीबांधा थाना चौक तक का मुख्य मार्ग, पचपेड़ीनाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक का मार्ग, शहीद भगत सिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल लिंकिंग रोड ट्रैफिक सिग्नल तक की सड़क, एनआईटी रायपुर से गोल चौक होते हुए रायपुरा चौक तक का मार्ग, जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली चौक होकर बिजली ऑफिस चौक तक का मुख्य मार्ग और महिला पुलिस थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक का मार्ग शामिल हैं।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए महापौर मीनल चौबे, नगरीय नियोजन विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा और निगम आयुक्त विश्वदीप ने जोन आयुक्तों व नगर निवेश विभाग के अधिकारियों को प्रतिदिन सतत निगरानी रखते हुए अभियान चलाने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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