सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया-राणा कपूर को झटका; अंडमान-निकोबार के मुख्य सचिव के निलंबन पर रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने सिसौदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और समय दिया है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इस बीच राणा कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले ने पूरी वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया।
वहीं, एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने अंडमान-निकोबार के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने और एलजी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की गई है।
अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की जनहित याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान पीठ इस मुद्दे पर पहले ही गौर कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट से सुवेंदु अधिकारी को राहत
उच्चतम न्यायालय ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ अपराध को अंजाम देने के आरोप पर प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले से संबंधित याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करने को कहा है। दरअसल, कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस अब से किसी भी वैध मामले में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस के पास सही जानकारी है तो FIR दर्ज की जा सकती है। पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है।