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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीमकोर्ट से झटका, सीबीआई मामले में राहत देने से इनकार, सुनवाई टली

नई दिल्ली : दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। ईडी के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा हुआ है। सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल के लिए अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा।

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि ईडी केस में भी सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई केस में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल का याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही मामले की सुनवाई भी टाल दी है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। वहीं, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।

हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल को लेकर  अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

ईडी केस में मिल चुकी है जमानत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसके बाद भी अभी तक वह जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अब वह सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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