रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब दुकानों के पास बने अहातों के लिए लाइसेंस जारी करने के मामले में चुनाव आचार संहिता आड़े आ रही थी। अब राज्य की सभी 11 सीटों पर मतदान होने के बाद 10 मई को अहाता लाइसेंसधारियों का चयन किया जाएगा। बताया गया है कि ,बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोरिया जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों के अहातों के लाइसेंसधारियों का चयन शुक्रवार को किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में शराब के सरकारी कारोबार से हर साल आबकारी विभाग को हजारों करोड़ की कमाई होती है। राज्य में हर साल पीने वालों की बढ़ती संख्या से भी कमाई बढ़ रही है। सरकार को केवल शराब बिक्री से ही नहीं, बल्कि शराब पिलाने के लिए चलाए जाने वाले अहातों से भी बड़ी कमाई मिलने जा रही है।
राज्य सरकार ने अब देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों के आसपास चलने वाले अहातों से भी कमाई का रास्ता निकाला है। खास बात ये है कि छोटी-छोटी जगहों की दुकानों के लिए 30-40 लाख रुपए नीलामी दर रखी गई है। अनुमान है कि अहाता नीलामी से सरकार को सौ करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलेगा
सरकार ने लिया ये फैसला
राज्य सरकार के आबकारी आयुक्त कार्यालय ने वर्ष 2024-25 के लिए अप देशी-विदेशी शराब की फुटकर दुकानों के पास बने अहातों को ऑनलाइन निविदा के माध्यम से नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कार्ययोजना भेजी गई है। अहातों की नीलामी 31 मार्च 2025 तक के लिए की जाएगी।
पहले आओ पहले पाओ
सरकार ने अहाता की बोली लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले आओ पहले पाओ का फार्मूला भी तैयार रखा है। अहाता नीलामी की शर्तों में साफ किया गया है कि जिन अहातों के लिए एक ही निविदा पत्र प्राप्त होगा, उन अहातों का सर्वप्रथम चयन किया जाएगा। इसके बाद जिन अहातों के लिए एक से अधिक निविदा पत्र प्राप्त होते हैं, उन अहातों के लिए बढ़ते क्रम से प्राप्त निविदा पत्र अनुसार अहातों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी यानी जिन अहातों के लिए कम निविदा पत्र रहेंगे, उन अहातों को पहले, इसी प्रकार बढ़ते क्रम की निविदाओं की संख्या के अनुसार अहातों का चयन किया जाएगा।