नई दिल्ली : यूटयूबर मनीष कश्यप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर मनीष को राहत नहीं दी है। इसके साथ ही एफआईआर को एकसाथ कराने की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।