सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, दोषियों के लाइसेंस रद्द करें…स्टंट और तलवार से केक काटने पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर लगातार हो रहे स्टंट, गुंडागर्दी और तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि, सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार और पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

रायपुर-बिलासपुर में जन्मदिन पर गुंडागर्दी की घटनाएं

कोर्ट को बताया गया कि रायपुर के खरोरा क्षेत्र में युवकों ने हाइवे पर पटाखे जलाते हुए केक काटा, वहीं बिलासपुर रतनपुर बायपास रोड पर कुछ लड़कों ने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया. इस दौरान ट्रैफिक जाम और दहशत का माहौल बना. पुलिस ने बिलासपुर घटना में 15 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनमें 9 नाबालिग हैं. तलवार और वाहन जब्त कर बीएनएस की धारा 126(2), 191(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत केस दर्ज किया गया है.

रायपुर और बिलासपुर एसपी पेश करें हलफनामा

हाई कोर्ट ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक और रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे स्टंट ड्राइविंग और सड़क पर उपद्रव रोकने के लिए अपनाए गए निवारक कदम, जागरूकता अभियान और अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत हलफनामा पेश करें. साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब्त सभी वाहन कोर्ट की अनुमति के बिना किसी हालत में रिहा नहीं किए जाएंगे और दोषियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जानकारी भी पेश करनी होगी.

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