CG सूचना का अधिकार : व्यक्तिगत व धारा 8 (1) (J) का सहारा लेकर जानकारी देने से बच रहे जनसूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग ने दिए कार्यवाही के आदेश

दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नया रायपुर में शिकायतकर्ता चंद्रिका प्रसाद मधुकर के शिकायत प्रकरण क्रमांक C/2630/22 में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी रहे अभिषेक झा को आवेदक को जानकारी देने से वंचित रखने का दोषी पाने के उपरांत पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अभिषेक झा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई कर आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अभिषेक झा को भविष्य में आवेदनों का समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

आवेदक चंद्रिका प्रसाद मधुकर ने 12 मार्च 2022 के आरटीआई आवेदन से पद्मनाभपुर पुलिस चौकी दुर्ग में पदस्थ रहे चौकी प्रभारी के संबंध में चार बिंदुओं की जानकारी चाही थी, जिसको व्यक्तिगत व धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की होना बताकर देने से इनकार कर दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने 6 जून 2022 को राज्य सूचना आयोग को शिकायत प्रस्तुत की।

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जिस पर विचारण उपरांत आयोग ने यह पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी व्यक्तिगत नहीं है एवं शिकायतकर्ता को जानकारी से वंचित रखा गया है अभिषेक झा दोषी पाए जाते हैं, आयोग ने अभिषेक झा द्वारा प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश की कॉपी शिकायतकर्ता चंद्रिका प्रसाद मधुकर को हाल ही में प्राप्त हुई है। यह जानकारी सूचना का अधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता इंदरचंद सोनी के द्वारा दी गई है।

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