रायपुर : चार साल पहले राजधानी रायपुर के राखी थाना क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को एक महीने तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक यास्मीन बेगम ने बताया कि 14 अप्रैल, 2019 को पीड़ित किशोरी ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि राखी पुलिस थाना क्षेत्र में शाम छह बजे जब वह शौच करने खेत में गई थी तो वहां पर मूलत: गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थानाक्षेत्र के बांसीन गांव निवासी शेखर रात्रे (26) आ धमका और शादी करने की बात कहकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने ठोस सुबूत और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित शेखर रात्रे को दोष सिद्व ठहराते हुए धारा 376(3) के अपराध में आजीवन कारावास के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
पीड़िता को पांच लाख क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा
कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है। आदेश में पीड़िता के खाते में 1.25 लाख रुपये नकद जमा कराने के साथ शेष राशि 3.75 लाख रुपये तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि खाते में जमा कराने को कहा गया है। यह राशि परिपक्वता बाद पीड़िता को देय होगी।