बुद्ध पूर्णिमा पर रायपुर में मांस-मटन की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित, उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश

रायपुर। 12 मई 2025 को बुद्ध जयन्ती (बुद्ध पूर्णिमा) के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है।
मांस-मटन बेचने पर जब्ती और कार्रवाई
निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन यदि किसी दुकान में मांस या मटन विक्रय करते पाया गया, तो माल जप्त कर संबंधित दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश नगर निगम क्षेत्र के सभी मांस-मटन विक्रेताओं पर लागू होगा।
निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती
इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी रायपुर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का सतत निरीक्षण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का पालन पूर्ण रूप से हो।