रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार शिक्षकों के ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर गड़बड़िया हुई है। 30 सितंबर को हुए तबादले में 235 शिक्षकों के तबादलों में गड़बड़िया हुई है। कई तबादलों की वजह से स्कूल शिक्षक विहीन हो गये, तो कई शिक्षक एकल शिक्षकीय हो गये। इसके अलावे परीविक्षा अवधि वाले शिक्षकों का भी तबादला कर दिया गया। इस मामले में कई मामले कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। त्रूटिपूर्ण तबादले को लेकर डीपीआई ने सभी संभाग आयुक्त से प्रस्ताव मांगा है।
विषयांतर्गत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 में 235 शिक्षकों के स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण हैं. जिसके कारण 172 विद्यालय एकल शिक्षकीय 19 विद्यालय शिक्षक विहीन हुए है। 20 शिक्षकों का स्थानांतरण परिवीक्षा अवधि में, 15 शिक्षकों का स्थानांतरण ऐसी संस्थाओं में हुआ है, जहां पद रिक्त नहीं है। इसी प्रकार 03 शिक्षकों का स्थानांतरण ई संवर्ग से टी संवर्ग तथा 05 शिक्षकों का स्थानांतरण टी संवर्ग से ई संवर्ग और 01 शिक्षक का स्थानांतरण छात्र-शिक्षक अनुपात के विपरीत हुआ है। इसमें से कुल 161 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है, जबकि 74 शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किये जाने के कारण पूर्व संस्था में पदस्थ रहकर कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका कमांक 1955 / 2023 एवं अन्य में जारी आदेश दिनांक 21.04.2023 में पारित निर्णय में 235 स्थानांतरणों को निरस्त करते हुए, स्थानांतरण के संशोधित आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया है।