नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के सामने विचाराधीन हैं।