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आदेश जारी : पटाखा जलाने को लेकर गाइडलाइन जारी, सिर्फ 2 घंटे की मिली अनुमति

patakha

रायपुर:  प्रति वर्ष की भांति इस साल भी दिवाली से कुछ समय पहले पर्यावरण विभाग ने पटाखे को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस वर्ष भी सिर्फ हरित पटाखों की बिकरी बाजारों में होगी। दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। आवास और पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कांवरे ने आदेश जारी किया है।

बता दें, इन सभी त्योहारों में आप सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकते हैं। दीपावली पर 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई है। क्रिसमस पर मात्र 35 मिनट अनुमित मिलेगी। इसके लिए सभी एसपी और कलेक्टर को सर्कुलर भेजा गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा जिले में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रखा गया है।

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