अहमदाबाद। एक लंबे अरसे से ड्राइ स्टेट का दर्जा रखे गुजरात में शराब पीने पर ढ़ील दी गई है। गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) में “वाइन एंड डाइन” की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब पीने की अनुमति दी है। पूरे GIFT सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों/मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रत्येक कंपनी के अधिकृत मेहमानों को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान भी किया है।
Gujarat Government allows consuming liquor in hotels/restaurants/clubs offering “Wine and Dine” in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT). Liquor Access Permit will be given to all the employees/owners working in the entire GIFT City. Apart from this, a provision has been… pic.twitter.com/tPpDbw3r5s
— ANI (@ANI) December 22, 2023
बोतलें नहीं बेच सकेंगे
सरकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि GIFT सिटी में आने वाले होटल/रेस्तरां/क्लब, वहां वाइन और डाइन सुविधा यानी FL3 लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। गिफ्ट सिटी के आधिकारिक तौर पर सेवारत कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले मेहमान होटल/क्लब/रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकते हैं। हालाँकि, होटल/क्लब/रेस्तरां शराब की बोतलें नहीं बेच सकते।