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अरविंद केजरीवाल का कोर्ट वाला वीडियो वायरल करने पर पत्नी सुनीता को नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोर्ट की कार्यवाही वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। यह वीडियो 28 अप्रैल का है, जब दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई उक्त सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने भी अपना पक्ष रखा था। आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने उक्त वीडियो को वायरल किया था।

इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी निर्देश दिया कि जब भी ऐसी कोई सामग्री (कोर्ट में बोलते हुए केजरीवाल का वीडियो या ऑडियो) उनके संज्ञान में आए, तो वे इसे हटा दें।

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