अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, उच्चतम न्यायालय ने मांगा जवाब

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले के सिलसिले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गयी थी।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा।उच्च न्यायालय ने नौ मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सबूत पेश किए हैं।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आग़ाज़ के साथ अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया। ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button