शराब घोटाला : ढेबर, पुरोहित, ढिल्लन की बिगड़ी तबीयत, जमानत याचिका खारिज

रायपुर : शराब घोटाला मामले के आरोपियों की रिमांड एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। रायपुर की विशेष अदालत में शनिवार को मामले में सुनवाई हुई। अब अदालत ने 10 दिनों के लिए सभी आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी है। 4 जुलाई को कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन, एपी त्रिपाठी और नितेश पुरोहित को पेश किया जाएगा।

पहले से जेल में बंद शराब घोटाले के आरोपियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। खबर है कि शनिवार को इसी वजह से ढेबर, पुरोहित, ढिल्लन अदालत में पेश नहीं हुए। एपी त्रिपाठी को कोर्ट लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब कुछ दिन अस्पताल में ही इनका इलाज चलेगा, आरोपी वही रहेंगे।

ईडी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडेय् ने बताया कि आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के साथ ही अदालत ने ढिल्लन और पुरोहित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने दोनों को ही जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी की ओर से कहा गया था कि यह दोनों इस पूरे घोटाले मामले में मुख्य आरोपी हैं और इन्हें जमानत दिए जाने पर यह सबूत और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोनों को जमानत नहीं दी। अब तक शराब घोटाला मामले में किसी की भी जमानत मंजूर नहीं की गई है। हाल ही आबकारी विभाग के संचालक रहे अधिकारी निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।

3 दिन पहले आबकारी विभाग के पूर्व सचिव और आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला आया था। ED की स्पेशल कोर्ट के जज अजय सिंह राजपूत की अदालत ने निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था

करीब 6 दिनों से ED की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी पूर्व सचिव ने ED के विशेष न्यायाधीश के यहां अग्रिम बेल के लिए अपील की थी। दो बार अपना फैसला टालने के बा बुधवार को कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दी थी।

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