मच्छर की हत्या पर आजीवन कारावास: 7 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

रतलाम, मध्य प्रदेश: रतलाम जिला कोर्ट ने सात साल पहले एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी अक्षय सेन को 10 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है, जबकि दूसरे आरोपी सचिन बंजारा को दोषमुक्त कर दिया गया है। यह मामला आरोपी के नाम ‘मच्छर’ के कारण चर्चा में रहा।

क्या था मामला?

लगभग सात साल पहले रतलाम शहर में एक ऑटो रिक्शा की स्टीयरिंग पर ऑटो चालक की लाश मिली थी। मृतक की पहचान फारूख हुसैन उर्फ ‘मच्छर’ के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि मच्छर की हत्या की गई थी। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ा।

जांच में सामने आया कि ऑटो से कट लगने को लेकर मच्छर का आरोपी अक्षय सेन और सचिन बंजारा से विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान दोनों ने मच्छर पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कोर्ट का फैसला

अदालत ने आरोपी अक्षय सेन को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, दूसरे आरोपी सचिन बंजारा को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। फैसले में अदालत ने घटनास्थल से बरामद मिट्टी और चाबी के छल्ले की डीएनए प्रोफाइल को चाकू और मृतक के कपड़ों से मेल खाने के आधार पर अक्षय सेन को दोषी ठहराया।

यह मामला सात साल बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सजा सुनाए जाने के साथ ही समाप्त हुआ है।

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