लेक्चरर टर्मिनेट : कोर्ट की सजा विभाग से छुपाकर करता रहा नौकरी, शिक्षा विभाग ने किया बर्खास्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्याख्याता गौकरण कुमार बर्गे को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्तगी आदेश के बाद व्याख्याता ने आदेश के विरुद्ध अपील की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें सुनवाई का मौका दिया था, लेकिन सुनवाई के बाद विभाग ने व्याख्याता की अपील को खारिज करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दनगढ़, मोहला मानपुर में पदस्थ गौकरण कुमार बर्गे को राज्य सरकार ने 1 मार्च 2023 को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था।

जानकारी के मुताबिक व्याख्याता गौकरण कुमार बर्गे के विरूद्ध हत्या के प्रयास के मामले में बालोद कोर्ट ने 26 दिसंबर 2013 को IPC की धारा 0860 की धारा 148, 307 या 307/149 भादवि. में क्रमश: 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये दर्थदण्ड एवं 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी थी। सजा के बाद व्याख्याता गौकरण बर्गे दिनांक 25.03.2013 से लेकर 17.11.2014 तक अनुपस्थित रहे और विभाग को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव ने जवाब तलब किया तो, व्याख्याता ने मानसिक अवस्थता का हवाला दिया और बताया गया अब वो ठीक हो गये हैं। जिसके बाद, उन्हें दिनांक 17 नवंबर 2014 विभाग ने ज्वाइनिंग की अनुमति दी और श्री बर्गे ने 18 नवंबर 2014 को ड्यूटी ज्वाइन की।

कोर्ट ने सजा सुनायी है, इस बात की जानकारी व्याख्याता गौकरण बर्गे ने छुपा रखी थी। लिहाजा विभाग पूरे मामले से अनभिज्ञ रहा। लिहाजा व्याख्याता पंचायत के पद पर बर्गे काम करते रहे। इस दौरान लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश दिनांक 19 फरवरी 2020 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता/एल. बी.) के पद पर संविलियन किया गया। इसी बीच गौकरण बर्गे को कोर्ट की तरफ से सजा सुनाये जाने की जानकारी विभाग को मिल गयी। बर्गे के खिलाफ लोक शिक्षण संचालनालय को प्राप्त शिकायत के आधार पर प्रकरण की जाच करायी गई, जिसमें व्याख्याता के खिलाफ शिकायत की पुष्टि हुई।

जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में दिनांक 8 फरवरी 1999 के प्रावधानों के तहत आदेश दिनांक 1 मार्च 2023 को बर्खास्त कर दिया। जिसके बाद श्री बर्गे के अपील / अभ्यावेदन दाखिल की। बर्खास्तगी के मुद्दे पर पर 27 अप्रैल 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष अपील प्रकरण पर सुनवाई हुई, जिसमें व्याख्याता रहे बर्गे को भी बुलाया गया। इस दौरान विभाग ने उनका पक्ष जाना, लेकिन प्रकरण की सुनवाई के बाद प्रकरण को अमान्य कर दिया गया।

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