journalist mukesh murder case: पत्रकार मुकेश हत्याकांड : पीडब्लूडी के इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

बीजापुर।journalist mukesh murder case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पत्रकार मुकेश हत्याकांड में दंतेवाड़ा सेशंस कोर्ट ने इंजीनियर जीएस कोड़ोपी की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द कर दी है। उल्लेखनीय है कि, पीडब्लूडी के रिटायर्ड ईई बीआर ध्रुव, एसडीओ आरके सिन्हा और इंजीनियर जीएस कोड़ोपी पर धारा 3 (5), 316 (5), 318 (4) के तहत गंगालूर थाने में मामला दर्ज हुआ है।

journalist mukesh murder case: उल्लेखनीय है कि, हत्या के आरोपी सुरेश चंद्राकर द्वारा गंगालूर-मिरतुर सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर पीडब्लूडी के कार्यपालन अभियंता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। इसी बीच इंजीनियर कोड़ोपी ने दंतेवाड़ा कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, जिसे कोट ने खारिज कर दिया है। इस बीच पता चला है कि, पत्रकार हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी एसडीओ सिन्हा से अलग से पूछताछ कर सकती है। 1 जनवरी को युवा पत्रकार की हत्या के बाद आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर व अन्य लोगो को भेजा जेल गया है।

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