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हिमाचल डीजीपी पद से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आईपीएस संजय कुंडू

suprim court

नई दिल्ली : वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद से हटाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मंगलवार को कुंडू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर संज्ञान लिया। इसके बाद पीठ याचिका पर बुधवार को मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

कुंडू का पक्ष रखते हुए रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी की दलील नहीं सुनी और 26 दिसंबर को राज्य सरकार को उन्हें अन्य पद पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हटाने का निर्देश दिया था, ताकि वे एक कारोबारी की जान को खतरे संबंधी शिकायत की जांच को प्रभावित न कर सकें। इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने कुंडू को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। उन्हें आयुष विभाग में प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया।

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