बिलासपुर। कारोबारी से वसूली के मामले में आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह के साथ आरोपी बनाए गए उद्योगपति रणजीत सिंह सैनी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. उनके खिलाफ वर्ष 2021 में सुपेला पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है. मामले में पहले ही आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जा चुका है.
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने रणजीत सिंह सैनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद फैसला देते हुए बेंच ने माना कि समान आरोप पर इस न्यायालय ने सह-अभियुक्त गुरजिंदर पाल सिंह के खिलाफ एफआईआर को पहले ही खारिज कर दिया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी यही लाभ दिया जाना चाहिए.
बेंच ने माना कि इसके अलावा याचिकाकर्ता किसी उच्च पद पर नहीं है, ऐसे में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला फर्जी प्रतीत होता है. ऐसे में सुपेला थाना में 27 जुलाई 21 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा 27 मई 2022 का आदेश और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का 12 मार्च 2024 का आदेश को निरस्त कर दिया है.
मामले में रणजीत सिंह सैनी के अधिवक्ता हिमांशु पांडेय ने चर्चा में बताया कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि रणजीत सिंह इतने बड़े पद पर नहीं हैं, जो केस को प्रभावित कर सकें. यह फंसाने के लिए झूठा केस किया गया था. इस आधार पर कोर्ट ने एफआईआर, चार्जशीट और आगे की कार्रवाई को खारिज कर दिया है.