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INCOME TAX : नए और पुराने टैक्स सिस्टम में कन्फ्यूज हैं, पूरा हिसाब इस तरह समझिए

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट (Budget 2023) में वेतनभोगियों के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ बड़ी टैक्स छूट की घोषणा कर दी है। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा पुराने 7 टैक्स स्लैब को घटाकर अब 5 कर दिया गया है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में एक झोल भी है। 7 लाख तक की आमदनी तक तो टैक्स नहीं देना है लेकिन उसके बाद की राशि को लेकर गफलत है। दरअसल, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था को भी लागू रखा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक पुराने और नई टैक्स व्यवस्था में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था में इस छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख तक किया जाता है। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक की आय वाले लोगों को शून्य टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव की घोषणा कर दी है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख की छूट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया।
अब समझिए कहां है झोल

इधर अब नई टैक्स व्यवस्था ही बाई डिफॉल्ट इनकम टैक्स भरते वक्त आपके सामने आएगी। हालांकि, आयकर दाता को ये छूट होगी कि वो पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चुन सकते हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के 7 स्लैब को घटाकर 5 कर दिया है। लेकिन यहां आपको बता दें कि नई टैक्स व्यवस्था में आप 80C के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं। नए-पुराने टैक्स रेट समझ लीजिए

नया टैक्स स्लैब

7 लाख तक टैक्स नहीं

7 लाख से ज्यादा आय टैक्स जान लीजिए

0-3 लाख- कोई टैक्स नहीं

3-6 लाख- 5% टैक्स

6-9 लाख- 10% टैक्स

12-15 लाख- 20% टैक्स

15 लाख से ऊपर- 30% टैक्स

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