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संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने पर पांच साल कैद, पाकिस्तानी संसद ने सेना अधिनियम में किया संशोधन

paak sansad

इस्लामबाद : पाकिस्तान में देश की सुरक्षा के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने पर पांच साल तक की जेल होगी। पाकिस्तान की संसद ने सेना कानूनों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। पिछले हफ्ते विधेयक को पाक संसद में पेश किया गया था जिसके बाद पाक संसद ने पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया। वहीं दोनों सदनों के समर्थन के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद विधेयक कानून बन जाएगा।

इमरान के समर्थकों पर चल ही कार्रवाइयां

इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता इमरान खान के समर्थकों को पर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थकों ने सैन्य संस्थानों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी, जिसके बाद इमरान को रिहा कर दिया था। इस बीच यह कानून लाया गया है।

पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है सजा

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सेना (संशोधन) अधिनियम, 2023 में अधिनियम में धारा 26-ए जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जानकारी का खुलासा करता है या खुलासा करने का कारण बनता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि जानकारी को सेना प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

सेना से जुड़े इस विधेयक में धारा 26-बी सेना अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफा, सेवामुक्ति, निष्कासन या सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से दो साल तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। इसमें संसोधित किया किया गया है कि जो लोग संवेदनशील कर्तव्यों पर तैनात, नियोजित, सहायक, कार्य या अन्यथा संलग्न रहे उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति, रिहाई, इस्तीफे, निर्वहन की तारीख से पांच साल के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

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